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इसाली सरपंच के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

इसाली सरपंच के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

मारवाड़ जंक्शन पाली


 इसाली ग्राम सरपंच बीना कुमारी  को पंचायति राज विभाग द्वारा निलम्बित का आदेश जारी किया था पंचायती राज विभाग के निलंबन आदेश पर राजस्थान  उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है,
जिससे बीना कुमारी सरपंच पद पर बनी रहेगी ज्ञात रहे बीना कुमारी पर सरकारी  राशि के हड़पने  के आरोप ओर इसी मामले में दर्ज मुकदमे में चार्टसीट  होने का हवाला  देते हुए पंचायती विभाग ने निलम्बित के आदेश जारी किया था इस आदेश को चुनौती  देते हुए सरपंच बिना कुमारी ने उच्च न्यायालय में सिविल रीट पिटीशन पेश की गई गुरुवार इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निलबंन के आदेश पर रोक लगा दी
प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग सँयुक्त सचिव जाँच,ग्रामीण विकास राज विभाग
ओर जिला परिषद मुख्य अधिकारी  पाली को  नोटिस जारी किए ।


News27rajasthan पाली

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