विवाह स्थल पर 100 से अधिक नागरिक मिलने पर
जुर्माना की कार्यवाही
पाली
24 नवम्बर। जिला कलक्टर अंश दीप ने कहा कि कोविड-19 की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगामी शादियों में सरकारी प्रोटोकाल की पालना कराना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि हमें कोविड-19 गाइड लाइन की पालना के लिए हर प्रकार से तैयार रहना होगा तथा चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को और मजबूत एवं व्यवस्थित करना होगा, तभी जाकर इस महामारी से मुकाबला कर पाएंगे।
जिला कलक्टर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री व राजस्थान सरकार कोविड-19 को लेकर गंभीर है। इस चुनौती से निपटने के लिए राजकीय चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में कोविड रोगियों के लिए सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रखनी होगी तथा कोरोना गाईडलाईन के अनुसार सभी तैयारी रखनी होगी। उन्होेनंे कहा कि चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में विशेष अभियान के तहत नगर परिषद, नगर पालिका, राजस्व, पुलिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दल बनाकर बिना मास्क घूम रहे नागरिकों के चालान काटें जा रहे है। सरकार द्वारा बिना मास्क पहने पाए जाने पर 500 रूपये का जुर्माना निर्धारित किया है। उन्होने बताया कि जिले में कहीं भी 5 या से 5 अधिक व्यक्ति एकत्रित मिले तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, ÞThe Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020“ एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। प्रोटोकाॅल के उल्लंघन के मामलों में सभी उपखण्ड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष पर जानकारी दी जा सकती है। उपखण्ड अधिकारी पाली के टेलीफोन संख्या 02932-222252, बाली के 02938-222072, देसूरी के 02934-254498, जैतारण के 02939-222223, मारवाड़ जंक्शन के 02935-252237, रायपुर के 02937-221091, रानी के 02933-220226, रोहट के 02936-268371, सोजत के 02960-222023 तथा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के टेलीफोन संख्या 02933-256224, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, पाली के 02932-251545, 251546 एवं 100 पर जानकारी दे सकते है।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि एडवाईजरी के अनुसार शादी समारोह में मास्क अनिवार्य तौर पर लगाने, नो मास्क-नो एन्ट्री के नियम की सख्ती से पालना, प्रवेश व निकास बिन्दुओं तथा कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश, सैनेटाइजर के प्रावधान करने समेत मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई एवं विडियोग्राफी अनिवार्य होगी। विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है इस संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व में सूचित किया जाना आवश्यक होगा। जिसमें दूल्हा व दुल्हन पक्ष के सभी सदस्य तथा शादी की व्यवस्था में लगे समस्त व्यक्ति/कर्मी भी सम्मलित है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् पाली, उपखण्ड मजिस्टेªट्स, कार्यपालक मजिस्टेªट्स, विकास अधिकारी पंचायत समिति को मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा 100 से अधिक संख्या होेने पर 25000 हजार रूपये जुर्माना तथा बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार रूपये जुर्माना की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जिले में नगर परिषद एवं नगर पालिकाओ द्वारा गत दिनों जो अभियान चलाया गया था, उसमें बडी संख्या में नागरिकों को मास्क वितरण के साथ-साथ नागरिकों को कोविड बचाव को लेकर जानकारी दी गई थी, फिर कुछ नागरिक लापरवाही से बिना मास्क लगाये घूमते पाये जाते है। जिला प्रशासन, नगर परिषद के अधिकारियों व पुलिस द्वारा चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की गई है। जिला कलक्टर ने स्काउट गाईड, खेल तथा नगर परिषद को जागरूकता अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोविड का आंकड़ा बढ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 25 नवम्बर 2020 से होने वाली शादियों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीडीओ, पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक और कोई भी कर्मचारी, जागरूक नागरिक स्वीकृत संख्या से अधिक लोग शादी समारोह में उपस्थित होने पर प्रशासन व पुलिस को जानकारी दे सकता है। पुलिस अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र में गश्त जारी रखेंगे। प्रत्येक शादी की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देनी आवश्यक होंगी।


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