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गृह विभाग ने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए पाली जिले में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

  गृह विभाग ने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए पाली जिले में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

पाली

पाली, 05 फरवरी। गृह विभाग ने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए पाली जिले में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार की ओर से जारी एसओपी में बताया गया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों जैसे 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, 10 साल के कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों और को-मोर्बिड व्यक्तियों (डायबिटीज, हाइपर टेंशन, हृदय, श्वसन, किडनी रोग, कैंसर से ग्रसित) को धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि एसओपी के अनुसार धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों में भाग लेने वाले स्वस्थ तीर्थयात्रियों को अपने राज्य में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से निर्धारित प्रारूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नेगेटिवआरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट (जो 72 घंटे से पुरानी न हो) अपने साथ रखनी होगी। इन दस्तावेजों के बिना मेले, उत्सवों और कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परेशानी से बचने के लिए इन दस्तावेजों के बिना घर से रवाना न हों। राजस्थान में किसी मेले के लिए प्रस्थान करने से पूर्व श्रद्धालुओं को संबंधित जिला प्रशासन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे-जैसे भीड़ से बचना, मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना और आपस में दो गज की दूरी बनाए रखने की पालना भी करनी होगी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हरिद्वार में कुंभ मेले 2021 की संभावित तिथि 27 फरवरी से 30 अप्रेल के लिए विस्तृत एसओपी जारी की गई है। इसके आधार पर उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी उपरोक्त सभी गाइडलाइन्स जैसे निर्धारित प्रारूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नेगेटिवआरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, हाई रिस्क लोगों को मेले में नहीं जाने, कोविड अनुकूल व्यवहार करने, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने आदि का पालन करना आदि अनिवार्य बातें शामिल हैं। इसके साथ ही कुंभ मेले के लिए प्रस्थान करने से पूर्व श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

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