जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए एकांतवास में रहना होगा
पाली
21 मार्च। जिला प्रशासन ने राज्य के गृह विभाग के निर्देशों की पालना में 22 मार्च (सोमवार) से जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में बाजार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान रात दस बजे से बंद करवाने के आदेश जारी किए है। इसके साथ ही जिले में अब अन्य किसी भी प्रदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिर्वायता लागू कर दी गई है।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि राज्य गृह विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोह एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमत करने के साथ ही कोरोना उपचार एवं जांच व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से जारी निर्देशों के अनुसार 25 मार्च से पाली जिले में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए एकांतवास में रहना होगा।
जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में संस्थागत एकांतवास की व्यवस्था दोबारा शुरू करने को भी कहा है। सरकारी कार्यालयों में भी कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाएगा। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत किए गए है।
उन्होंने बताया कि रात दस बजे कारोबार बंद करने की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही, आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी संस्थानों में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजिंग की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा इन्हें सीज किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी। जिले के सभी प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इनमें स्क्रीनिंग एवं रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे। कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि पाली नगरीय क्षेत्र में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी। धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सवों, त्यौहारों, मेलों आदि में प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करेंगीं।
रिपोर्ट-रमेश दायमा

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