राज्य के बाहर से आने वालों को कोविड आरटीपीसीआर
नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी अनिवार्य
पाली
20 मार्च। राज्य सरकार के निर्देशानुसार महाराष्ट्र एवं केरल राज्य के साथ-साथ अब गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले यात्रियों की कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है।
जिला कलक्टर अंश दीप ने आदेश जारी कर जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को निर्देश दिए कि वे जिले में बाहर से आने वाले यात्रियो के राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
जिला कलक्टर ने पूर्व की भांति चेक पोस्ट पर प्रवेश द्वार स्थापित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी चेक पोस्ट पर पुलिस कार्मिक नियुक्त करने, मेडिकल टीम द्वारा यात्रियो के नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर आदि प्राप्त करने व यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट उपलब्ध कराने, नाको पर जांच करने व होम आईसोलेशन के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्हांेने जिला परिवहन अधिकारी को चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग आवश्यक रूप से करने व रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को निगम तथा लोक परिवहन की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आवश्यक रूप से जांचने को कहा है। जिला कलक्टर ने ऐसे यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच चेक पोस्ट तथा नाको पर करवाने के निर्देश दिए है जिनके पास सफर के दौरान यह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो।
रिपोर्ट-रमेश दायमा

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