दुकानें प्रात: 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी।
पाली,
19 अप्रैल। राज्य सरकार की ओर से घोषित जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लागू की गई बंदिशों के बीच जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने जिले में खुदरा विक्रेताओं को राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि 3 मई तक चलने वाले जन अनुशासन पखवाड़े के तहत खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, मांसाहार की दुकानें यथा मीट, चिकन, अण्डे की दुकानें, फल एवं सब्जियां, डेयरी व दूध, पशुचारे से संबंधित खुदरा व थोक विक्रेताओं की दुकानें प्रात: 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी। जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा। इसके लिए दुकानों के बाहर गोले बनाकर ग्राहकों को निश्चित दूरी पर खड़ा रखा जाएगा। ऐसा नहीं करने पर प्रावधानों के साथ जुर्माना अथवा परिसर सील करने की कार्यवाही संयुक्त प्रवर्तन दल की ओर से की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जिले में पखवाड़े के दौरान डेयरी एवं दूध वितरण केन्द्र, सब्जियां व फलों को ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन में शाम 5 से 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। इनके अलावा भोजन सामग्री, प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी रात 8 बजे तक ही की जा सकेगी। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी एवं पेट्रोलियम व गैस से संबंधित आउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक ही अनुमत होगी। जिले में संचालित इंदिरा रसोई में भी भोजन बनाने तथा वितरण का कार्य रात 8 बजे तक ही किया जा सकेगा।
रिपोर्टर-रमेश दायमा
1 टिप्पणियाँ
बाक़ी दुकानदार क्या घर पे पापड़ बेलेंगे
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