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राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर*
*जोधपुर*
*पांच साल से हथियार लाइसेंस अटकाने पर गृह विभाग और बीकानेर कलक्टर-एसपी को हाईकोर्ट का नोटिस*
*- चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट गोवर्धन सिंह की याचिका हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब*
*पूरे मामले पर जानकारी देते हुए इस मामले में पैरवी कर रहे एडवोकेट रज्जाक हैदर ने बताया कि*
*प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले देशभर में चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट गोवर्धन सिंह का हथियार लाइसेंस आवेदन पांच साल तक अटकाने और राजस्थान हाईकोर्ट के बार-बार आदेश पारित किए जाने के बावजूद उनकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं होने पर न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने राज्य सरकार के गृह विभाग तथा बीकानेर के जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।*
*एडवोकेट गोवर्धन सिंह की ओर से अधिवक्ता रजाक के. हैदर और प्रमेश्वर पिलानिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के आदेश पर सरकार ने अप्रेल 2011 में याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई थी, लेकिन बाद में बिना किसी कारण के सरकार ने सुरक्षा हटा ली। 8 दिसम्बर, 2014 को उन्होंने जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिस पर किसी भी सक्षम प्राधिकारी की आपत्ति नहीं होने के बावजूद बीकानेर जिला कलक्टर ने करीब पांच वर्ष से अधिक समय से उनका हथियार लाइसेंस आवेदन मंजूर नहीं किया और न ही उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई। जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 फरवरी, 2012 को याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी 18 मई, 3 जुलाई और 13 अगस्त, 2018 को हाईकोर्ट ने फिर उनकी सुरक्षा के स्पष्ट आदेश पारित किए, लेकिन सरकार ने उनकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई।*
*आरटीआई में मिले दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को हथियार लाइसेंस उपलब्ध करवाने पर आपत्ति नहीं जताई है। ऐसे में पांच वर्ष से अधिक समय से हथियार लाइसेंस के आवेदन को अटकाकर रखना अनुचित, मनमानापूर्ण और विधि विरुद्ध है। जबकि आयुध नियम, 2016 के लागू होने के बाद 60 दिन की अवधि में हथियार लाइसेंस के आवेदन का निस्तारण होना अनिवार्य है।*
*प्रारम्भिक सुनवाई के बाद जस्टिस भाटी ने गृह विभाग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वंदना भंसाली को नोटिस थमाते हुए 22 अप्रेल तक जवाब पेश करने के आदेश दिए।*
रिपोर्ट -न्यूज27
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