पाली
28 जनवरी। जिले के रोहट तहसील क्षेत्र में टिड्डी दल द्वारा किसानों के खेतों में किए गए नुकसान की ऐवज में 95 प्रभावित काश्तकारों को 17 लाख 11 हजार 836 रुपयें की मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई है।
जिला कलक्टर दिनेशचन्द जैन ने बताया कि जिले में 7 जनवरी से तहसील बाली, सुमेरपुर, पाली एवं रोहट में टिड्डी दल ने प्रवेश कर किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। जिसकी विशेष गिरदावरी करवाकर रोहट तहसील क्षेत्र के 95 काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। जिनमें से माण्डावास के 8, फैकारिया के 42, धोलेरिया शासन के 37, नेहडा में 17 कुल 104 काश्तकारों की फसलों को हुए नुकसान में से 95 प्रभावित काश्तकारों को 17 लाख 11 हजार 836 राशि का मुआवजा सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया गया है।
उन्होंने बताया कि तहसील बाली के ग्राम आमलिया के 3, उपला भीमाणा के 20, तणी के 2, लक्ष्मणपुरा जोड के 14, गोरधनपुरा के 3, मालनु के 4, लालपुरा के 2 एवं मालदर के 5 सहित कुल 53 काश्तकारों की फसलों को टिड्डी दल द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है शेष रहे सभी प्रभावित काश्तकारों को शीघ्र मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई जाएंगी।
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पाली, 28 जनवरी। राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणो की ऋण वसूली के लिए (ओटीएस) एक मुष्त समाधान योजना आरम्भ की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दोदराम वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को उपलब्ध करवाये गये ऋण में ऋणीयों द्वारा 31 मार्च 2020 तक समस्त बकाया राषि एक मुष्त जमा करवानें पर शत प्रतिशत दण्डनीय ब्याज में छूट का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस के लिए ऋणी जिला कार्यालय में सम्पर्क कर अपना बकाया ऋण जमा करवाये ताकि उन्हे दण्डनीय ब्याज से छूट मिल सके।
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पाली, 28 जनवरी। जिला कलेक्टर दिनेशचन्द्र जैन ने जिले में एडवाइजरी जारी कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस इन्फ्लूएंजा एक घातक वायरस है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनता के लिए आपातकालीन अधिसूचना जारी की हुई है, इस बार कोरोना वायरस इन्फ्लूएंजा का प्रकोप बहुत गंभीर और घातक है। संक्रमित होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। चीन से विभिन्न देशों में इसका प्रसार जोरो पर है ।
उन्होंने बताया कि वायरस के रोकथाम के लिए अपने गले को नम रखनारूरी है अपने गले को सूखने न दें। उन्होंने कहा कि एक बार जब गले की झिल्ली सूख जाती है तो वायरस शरीर में 10 मिनट के भीतर आक्रमण कर सकता है। उम्र के हिसाब से बड़ों के लिए 30-50 सीसी गर्म पानी एवं बच्चों के लिए 50-80 सीसी गर्म पानी पीएं। किसी भी समय लगता है कि आपका गला सूखा है तो बिना इंतजार के पानी संभाल कर पीए। एक बार में बहुत सारा पानी न पीएं।
उन्होंने बताया कि मार्च 2020 के अंत तक, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाएँ, खासतौर पर ट्रेन या सार्वजनिक परिवहन में आवश्यकतानुसार मास्क पहनें, तला-भुना या मसालेदार भोजन से बचें और विटामिन सी का प्रयोग करें। उन्होंने कोरोना वायरस के लक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें व्यक्ति को तेज बुखार आता है, बुखार के बाद खांसी होना, बच्चों पर इसका प्रभाव जल्दी पड़ता है, वयस्क आमतोर पर असहज महसूस करते है उनके सिर में दर्द व श्वास में तकलीफ होती है। यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है। किसी भी संभावित रोगी पहचान होने पर उसे तत्काल अस्पताल में ले जाया जाएं साथ ही कोरोना वायरस के रोकथाम व बचाव के संबंध में क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों के स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाए। उन्हांेने कहा कि खांसी, जुकाम, सर दर्द, बुखार, नाक बहना, गले में खरास, अस्थमा, निमोनिया तथा फेफडों में सूजन से ग्रस्त होने पर जागरूक रहकर तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर चिकित्सकीय परामर्श लेवे। वायरस से बचाव के लिए जुकाम व निमोनिया ग्रस्त रोगी के सम्पर्क से बचें, मास्क पहने तथा समय-समय पर मास्क को बदलते रहे। अपने आंखो, नाक, मुंह को बार-बार न छूए तथा हाथों को साबुन से धोएं। उन्होंने जिले के समस्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है।
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पाली, 28 जनवरी। पंचायतीराज आम चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चन्द जैन ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव में मतदाता अपना पहचान संबंधी दस्तावेज अपने साथ लेकर आये। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रुप में मान्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान.पत्र, मनेरगा जाॅब कार्ड, सांसदो, विधानसभा/परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विघवा/आश्रित प्रमाण.पत्र/वृद्वावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण.पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व) मंे से एक को पहचान के लिए प्रस्तुत करना होगा।
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पाली, 28 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) दिनेशचन्द जैन ने मतदान दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में दल अथवा अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं खोला जा सकेगा।
मतदान के दिन मतदान केन्द्र भवन के 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह्, पोस्टर या बैनर प्रदर्शित करना निषिद्ध रहेगा। मतदान के दिन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन बूथ पर अधिकतम 2 बाई 5 फीट का बैनर लगाया जा सकता है। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा स्थापित निर्वाचन बूथ पर अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियां लगाई जा सकेगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है लेकिन साईडों में कनाथ या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्ची पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा।
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पाली, 28 जनवरी। पंचायतराज संस्थाओं के सरपंच चुनाव के तृतीय चरण मंे तीन पंचायत समितियों की 116 ग्राम पंचायतों के लिए 872 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।
जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चन्द जैन ने बताया कि जैतारण पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में 299 उम्मीदवार सरपंच पद का चुनाव लडेगें। इसी प्रकार पंचायत समिति मारवाड जंक्शन की 48 ग्राम पंचायतों में 343 उम्मीदवार तथा पंचायत समिति सुमेरपुर 30 ग्राम पंचायतों में 230 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में है।
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पाली, 28 जनवरी। पंचायतीराज संस्थाओं के पंच व सरपंच तृतीय चरण के चुनाव के लिए तीनों पंचायत समितियों में बाली के उपखण्ड अधिकारी श्री निधि बी.टी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेशचन्द जैन ने आदेश जारी कर 28 से 30 जनवरी को मतदान दिवस पर पंचायत समिति जैतारण, मारवाड जंक्शन व सुमेरपुर के लिए बाली उपखण्ड अधिकारी को को नोडल अधिकारी लगाया है। नोडल अधिकारी 28 से 30 जनवरी को मतदान दिवस पर कानून व्यवस्था का पर्यवेक्षण करते हुए समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।


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