31 मार्च तक अति आवश्यक कार्य को छोड़कर समस्त न्यायिक कार्यों के स्थगन का प्रस्ताव लिया
खिंवाड़ा पाली
कोरोना वायरस को लेकर न्यायालय के आदेश पर वकील मंडल देसूरी ने 31 मार्च तक सजगता का लिया निर्णय कोरोना वायरस के कारण अधिकांश मामलों की सुनवाई टाली गई एवं पक्षकारों को आवश्यक होने पर ही न्यायालय में आने की हिदायत दी गई एवं अधिवक्ता गणों को कहां गया कि तुरंत प्रभाव से सभी पक्षकारों को आगामी पेशी तारीख देकर न्यायालय परिसर में भीड़ नहीं करने की हिदायत दी गई सभी अधिवक्ता गण को वकील मंडल की साधारण सभा बुलाकर दिनांक 31 मार्च 2020 तक अति आवश्यक कार्य को छोड़कर समस्त न्यायिक कार्यों के स्थगन का प्रस्ताव लिया गया वह उससे न्यायालय को अवगत करवाया एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार समस्त अधिवक्ता गण को पाबंद किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2020 तक अपने सभी पक्षकारों को न्यायालय में आने से रोके उनको दूरभाष पर ही मुकदमे की कार्यवाही व आगामी पेशी तारीख की सूचना दे देवें ताकि न्यायालय में अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो सिर्फ अति आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए ही पक्षकारों को न्यायालय में बुलावे सभी अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि न्यायालय परिसर में सैनिटाइजर वह मास्क का प्रयोग करें ।
News27rajasthan
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कोरोना वायरस को लेकर न्यायालय के आदेश पर वकील मंडल देसूरी ने 31 मार्च तक सजगता का लिया निर्णय कोरोना वायरस के कारण अधिकांश मामलों की सुनवाई टाली गई एवं पक्षकारों को आवश्यक होने पर ही न्यायालय में आने की हिदायत दी गई एवं अधिवक्ता गणों को कहां गया कि तुरंत प्रभाव से सभी पक्षकारों को आगामी पेशी तारीख देकर न्यायालय परिसर में भीड़ नहीं करने की हिदायत दी गई सभी अधिवक्ता गण को वकील मंडल की साधारण सभा बुलाकर दिनांक 31 मार्च 2020 तक अति आवश्यक कार्य को छोड़कर समस्त न्यायिक कार्यों के स्थगन का प्रस्ताव लिया गया वह उससे न्यायालय को अवगत करवाया एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार समस्त अधिवक्ता गण को पाबंद किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2020 तक अपने सभी पक्षकारों को न्यायालय में आने से रोके उनको दूरभाष पर ही मुकदमे की कार्यवाही व आगामी पेशी तारीख की सूचना दे देवें ताकि न्यायालय में अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो सिर्फ अति आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए ही पक्षकारों को न्यायालय में बुलावे सभी अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि न्यायालय परिसर में सैनिटाइजर वह मास्क का प्रयोग करें ।
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